
बेंगलुरु: ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने गुरुवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) प्राप्त करने की अनिवार्यता को हटाने पर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अधिभोग प्रमाण पत्र के कारण उद्योगों और घरों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझती है। इस मुद्दे पर मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श किया गया है और संभावित समाधानों के साथ एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। वे केपीसीसी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान बोल रहे थे। जॉर्ज ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ओसी की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा, "हालांकि, चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक उप-कानून संशोधन पर विचार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हाल ही में कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई थी।" गृह ज्योति योजना का लाभ उठाने के लिए नए किराए के मामले में पुराने आरआर नंबरों को डी-लिंक करने पर जॉर्ज ने कहा कि यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन उपलब्ध है और अगर लोगों को कोई समस्या आ रही है, तो वे अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।





